• सोशल मीडिया लिंक
  • Site Map
  • Accessibility Links
  • हिन्दी
बंद करे

डीएमएफटी, दुमका

डीएमएफटी योजनाओं से सम्बंधित प्रतिवेदन (दिनांक 22-11-2023)

जिला खनिज फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित एक ट्रस्ट है, जो खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में, खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करता है। यह जिले में प्रमुख या मामूली खनिज रियायत के धारक के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित है जैसा कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

कानूनी प्रावधान:

  • खदान और खनिज विकास विनियमन (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 9 बी में कहा गया है कि खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट की स्थापना करेगी, जिसे जिला खनिज फाउंडेशन कहा जाएगा।
  • केंद्र सरकार ने 16.09.2015 को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 20 ए के तहत जिला खनिज फाउंडेशन के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में पीएमकेकेकेवाई को शामिल करने के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए।
[/vc_row]
डीएमएफटी, वार्षिक रिपोर्ट
क्रम वर्ष
रिपोर्ट देखें
1 2021-22 देखें (पीडीएफ 05 एमबी)
2 2020-21 देखें (पीडीएफ 06 एमबी)
3 2019-20 देखें (पीडीएफ 08 एमबी)
4 2018-19 देखें (पीडीएफ 08 एमबी)
5  2017-18 देखें (पीडीएफ 06 एमबी)